छत्तीसगढ़
रसोई गैस के दुरुपयोग पर सख्ती, कलेक्टर ने जांच अधिकारी नियुक्त किए
Shantanu Roy
12 March 2026 8:51 PM IST

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Sarangarh-Bilaigarh. सारंगढ़-बिलाईगढ़। जिले में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दुरुपयोग और संभावित कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. संजय कन्नौजे ने जिले में घरेलू गैस सिलेंडर की आवक और वितरण पर निगरानी रखने तथा उसके व्यावसायिक उपयोग को रोकने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में जांच अधिकारियों की नियुक्ति की है। यह कार्रवाई संचालक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, नवा रायपुर द्वारा जारी निर्देशों के तहत की गई है। प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि घरेलू उपयोग के लिए मिलने वाले गैस सिलेंडर का इस्तेमाल होटल, ढाबा या अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में न किया जाए।
प्रतिदिन होगी निगरानी और जांच
कलेक्टर के आदेश के अनुसार नियुक्त किए गए अधिकारी अपने-अपने प्रभार क्षेत्रों में दैनिक निगरानी रखेंगे। इसके साथ ही समय-समय पर होटल, ढाबा, भोजनालय और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच की जाएगी। यदि किसी प्रतिष्ठान में घरेलू एलपीजी सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग या अन्य प्रकार का दुरुपयोग पाया जाता है, तो संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
इन अधिकारियों को मिली जिम्मेदारी
प्रशासन ने जिले के अलग-अलग क्षेत्रों के लिए तहसीलदारों और सहायक खाद्य अधिकारियों को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। इनमें प्रमुख रूप से—
सारंगढ़ तहसील: तहसीलदार एन.के. सिन्हा
कोसीर उपतहसील: तहसीलदार शनि कुमार पैकरा
सहायक खाद्य अधिकारी (सारंगढ़-कोसीर): तरुण कुमार नायक
सरसीवा तहसील: तहसीलदार आयुष तिवारी
बिलाईगढ़ क्षेत्र: तहसीलदार कमलेश सिदार
भटगांव क्षेत्र: तहसीलदार नीलिमा अग्रवाल
सहायक खाद्य अधिकारी (सरसीवा, भटगांव, बिलाईगढ़): अमित कुमार शुक्ला
बरमकेला तहसील: तहसीलदार पुष्पेंद्र राज
सरिया तहसील: तहसीलदार कोमल साहू
सहायक खाद्य अधिकारी (बरमकेला-सरिया): विद्यानंद पटेल
इन अधिकारियों को अपने क्षेत्र में गैस वितरण व्यवस्था की निगरानी करने और किसी भी तरह की अनियमितता मिलने पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
होटल में घरेलू गैस सिलेंडर का दुरुपयोग पकड़ा गया
प्रशासन द्वारा शुरू की गई इस मुहिम के तहत संयुक्त टीम ने पहली कार्रवाई भी कर दी है। कलेक्टर डॉ. संजय कन्नौजे के निर्देश पर राजस्व विभाग, खाद्य विभाग और नगरपालिका की संयुक्त टीम ने सारंगढ़ तहसील कार्यालय के सामने स्थित फागू होटल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि होटल में नाश्ता और अन्य खाद्य सामग्री तैयार करने के लिए घरेलू गैस सिलेंडर का अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। इस पर कार्रवाई करते हुए टीम ने होटल संचालक शिव पटेल से 4 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त कर लिए।
होटल संचालकों में मचा हड़कंप
प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद जिले के होटल और ढाबा संचालकों में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग केवल घरेलू जरूरतों के लिए ही किया जा सकता है। होटल, ढाबा और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का ही उपयोग करना होगा।
आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई
प्रशासन ने साफ किया है कि जिले में घरेलू गैस सिलेंडर के दुरुपयोग और कालाबाजारी को रोकने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे नियमित निरीक्षण करें और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें, ताकि उपभोक्ताओं को मिलने वाली घरेलू गैस का दुरुपयोग रोका जा सके।
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